Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2023 : ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट, स्टेटस चेक करें

बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिसका लाभ मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार अपनी बेटी की शादी कर सकेंगे। यदि आप भी बिहार के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको इस योजना के तहत पात्रता को पूरा करके आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ? योजना के उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar 2023

कन्या विवाह योजना बिहार के लाभ और विशेषताएं

कन्या विवाह योजना बिहार की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कन्या विवाह योजना के तहत पंजीकृत बालिका के विवाह के समय 5100 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार के बच्चों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
बिहार कन्या विवाह योजना के माध्यम से बाल विवाह जैसी पहल पर रोक लगेगी।
लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा सकता है।
यह योजना राज्य में दहेज प्रथा को रोकने में सहायक होगी।
राज्य सरकार द्वारा विवाह के समय बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जानकारी आएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से आवेदन करना होगा।
आवेदन करने पर भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।

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कन्या विवाह योजना बिहार का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बालिका के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकना है। क्योंकि यह अधिक देखा जाता है कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़की की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। जिससे लड़कियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा बालिका के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा समाज में बच्चियों के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की सोच में भी बदलाव लाना होगा। ताकि लड़कियों को शिक्षित किया जा सके और उनकी शादी के समय सही उम्र में शादी के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। बालिका के 18 वर्ष की आयु होने पर विवाह के लिए सरकार द्वारा 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे लोगों में जागरूकता तो आएगी ही साथ ही प्रदेश की साक्षरता भी बढ़ेगी। यह योजना लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लिए बालिका बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
केवल बीपीएल परिवार की लड़कियां ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को दिया जाएगा।
लड़की के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको (RTPS) बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
होम पेज पर आपको सिटीजन्स सेक्शन में सेल्फ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
अब आपको इस पेज में मांगी गई जानकारी जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
अब आपको इस पेज पर समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा योजना सेवा के सेक्शन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सावधानीपूर्वक दर्ज करना है।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
आखिर में आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत आवेदन कैसे करें ?

सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक जाना होगा।
वहां जाकर आपको पंजीकृत कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
इसके बाद आप इस फॉर्म को वहीं से वापस सबमिट कर दें जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
आपका आवेदन पत्र संबंधित कर्मचारियों द्वारा विभाग को भेजा जाएगा।
विभाग के अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
योजना की जानकारी आपको आपके सरपंच के माध्यम से दी जाएगी अथवा बालिका के खाते में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी।

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana-इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बालिका के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, उन्हें बिहार सरकार द्वारा Rs5000 / – रुपये का लाभ दिया जाता है।

कन्या विवाह योजना का लाभ कैसे लें?

कन्या विवाह योजना में पैसा लेने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। इसके आवेदन फॉर्म के लिए ऊपर दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड करें। इसके बाद इसमें पूछे सभी जानकारी भरें। फिर दस्तावेजों के साथ फॉर्म को ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत में जाकर जमा कर दें।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि कितनी है?

अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को उसकी लड़की के विवाह पर 41 हजार रुपये, जबकि बिना बीपीएल को 11 हजार रुपए की राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग सामान्य वर्ग के परिवार की लड़की के विवाह पर 11 हजार रुपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है।

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