PMAY List 2022-23: [PMAY सूची] प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट देखें?

प्रधान मंत्री (पीएम) श्रम योगी मानधन योजना (प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना) ऑनलाइन पंजीकरण: नमस्कार दोस्तों, मैं इस लेख में आप सभी का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक ऐसी कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फर्क पड़ता है। और इन सब मुश्किलों को देखते हुए सरकार उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे गरीब नागरिकों की परेशानी दूर हो सके और केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। जिस योजना के तहत सभी गरीब नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, श्रम योगी मानधन योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस योजना के तहत पेंशन मिलेगी। जिनकी मासिक आय ₹15000 या उससे कम है उन्हें दिया जाएगा इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, भट्ठा श्रमिक आदि श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी को लागू की गई थी, इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के तहत आवेदन करने वाले सभी लाभार्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सभी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि राष्ट्रीय पेंशन योजना और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य नहीं हैं, इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना में शामिल होने वाले सभी शर्म योगी आयकर दाता नहीं होने चाहिए, वे एक गरीब परिवार से होने चाहिए।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

PMSYM योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि 7 वर्ष की आयु के बाद सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ₹3000 की पेंशन राशि देकर आर्थिक सहायता दी जाती है और इस योजना के माध्यम से प्राप्त सभी धनराशि के माध्यम से लाभार्थी अपनी देखभाल कर सकता है पृौढ अबस्था। उम्र है। आराम से जिएं और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करें। श्रम योगी मानधन योजना 2023 के तहत सभी श्रमिक योगियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना। भारत सरकार अपनी सरकारी योजनाओं के माध्यम से सभी गरीबों और मजदूरों को लाभ और आर्थिक मदद देना चाहती है।

Shram Yogi Mandhan Yojana Inauguration of donate and pension program

पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 – सरकार द्वारा दान और पेंशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाकर यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी है आयु के आधार पर न्यूनतम 600 से ₹2000 प्रत्येक वर्ष एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹3000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन राशि पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 के अंतर्गत दी जाती है, कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, इसके अलावा आपको इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र की लगभग 400 विभिन्न वेबसाइटों में काम करने वाले 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी Car is श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।

PMAY Yojana 2023

इस योजना के तहत एलआईसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि कई ऐसी योजनाएं हैं, जो सभी चलती हैं, ऐसे श्रमिक जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है, जिनकी आय दैनिक जीवन यापन के लिए किए जाने वाले काम पर निर्भर करती है, तो वे सभी प्रधानमंत्री श्रम योगी। मानधन योजना में आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। वीएलई पात्र नागरिकों को डिजिटल सेवा वेबसाइट के माध्यम से पीएम-एसवाईएम योजना में नामांकित करेगा। पात्र लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते समय यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन राशि का 50% उसके पति/पत्नी को पेंशन के रूप में दिया जाता है।

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Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana Highlights

 Scheme Name Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
 Launched By Finance Minister Mr. Piyush Goyal
 Launched Date 1st February
 Start Date Of Scheme 15th February
 Beneficiary Unrecognized Sector Workers
 No Of Beneficiary 10 Crore Approximate
 Contribution Rs 55 Per Month To Rs 200 Per Month
Pension Amount Rs 3000 Per Month
 Official Websitehttps://maandhan.in/shramyogi, Click Here

 

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता?

  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति

  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य

  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य

  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी

  • छोटे और सीमांत किसान

  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर

  • मछुआरे

  • पशुपालक

  • ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले

  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले

  • चमड़े के कारीगर

  • बुनकर

  • सफाई कर्मी

  • घरेलू कामगार

  • सब्जी तथा फल विक्रेता

  • प्रवासी मजदूर आदि

Pm Shram Yogi Mandhan Yojana की पात्रता

  • आवेदक असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक होना चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय ₹15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए।
  • सबसे बड़ी शर्त ऑफ इनकम टैक्स प्रेयसी या करदाता नहीं होना चाहिए।
  • पात्र व्यक्ति EPFO,NPS और ESIC के तहत कावर नहीं होना चाहिए।
  • सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन आधार संख्या होरा अनिवार्य है।
  • योजना के लिए बचत खाता भी अनिवार्य है।

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Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • पहचान पत्र

  • बैंक खाता पासबुक

  • पत्र व्यवहार का पता

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट साइज फोटो

लाभार्थी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में परिवार को लाभ

पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 – यदि किसी लाभार्थी की पहचान प्राप्ति की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में 50% पेंशन लाभार्थी के पति या पत्नी को दी जाएगी। यह पेंशन लाभार्थी के पति या पत्नी को ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया हो तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व किसी कारण से लाभार्थी अस्थायी रूप से अधिक सक्षम हो गया हो तथा श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत अपना अंशदान जारी रखने में असमर्थ हो तो इस दशा में उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के मुख्य तथ्य

  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 के सफल क्रियान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा
  • लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी एलआईसी कार्यालय में जमा किया जाएगा तथा योजना पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
  • यह मासिक पेंशन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • यदि आप श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो किसी भी निकटतम पर जाएँ
  • आप भारतीय जीवन निगम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या आप नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

  • इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
  • श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का न्यूनतम वेतन ₹15000 या उससे कम होना चाहिए।
  • आवेदक किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच इस योजना के तहत निवेश करना होगा।
  • 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलेगी।
  • ऐसे नागरिक जो कर का भुगतान करते हैं, वे इस योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।
  • लाभार्थी द्वारा मासिक आधार पर निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा तिमाही, छमाही और सालाना योगदान भी किया जा सकता है।
  • आवेदक की मृत्यु के बाद पेंशन राशि का 50% आवेदक के परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • यह राशि लाभार्थी के नॉमिनी को दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मार्च अपडेट

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को ₹3000 न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अभी तक 44.90 लाख से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। वे सभी कामगार जिनकी आय ₹15000 से कम है और उनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को हर माह निवेश करना होगा। उम्र के हिसाब से निवेश की रकम तय होगी। यह राशि ₹55 से लेकर ₹200 तक होती है।

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक सीएससी केंद्र ले जाना होगा। खाता खुलने के बाद लाभार्थी को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगर आप इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर एक 18002676888 है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन करें

योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। PMSYM योजना के तहत आवेदन करने के बाद आवेदक को मासिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 18 वर्ष की आयु के श्रमयोगियों को 55 रुपये प्रति माह और 29 वर्ष की आयु वालों को 100 रुपये प्रति माह और 40 वर्ष की आयु वालों को प्रीमियम का भुगतान करना होगा प्रति माह 200 रुपये का प्रीमियम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या डिजिटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड साथ लेकर जाएं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ

  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 का लाभ देश के सभी असंगठित क्षेत्रों जैसे घरों में काम करने वाले चालक रिक्शा चालक मोची दर्जी मजदूर, ईंट भट्ठे पर काम करने वाले नौकर आदि को दिया जायेगा.
  • इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि दी जाती है।
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आप जितना योगदान करते हैं उतनी ही राशि आपके खाते में सरकार भी जमा करती है।
  • आपकी मृत्यु के बाद 1500 रुपये की आधी पेंशन आपकी पत्नी को जीवन भर के लिए दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹3000 की राशि सभी लाभार्थियों के बचत बैंक खाते या जन धन खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

श्रम योगी मानधन योजना के आहरण पर दिया जाने वाला लाभ

  • यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना से वापस लेता है, तो उस स्थिति में उसके योगदान का हिस्सा उस पर
  • प्रचलित बचत बैंक दर के साथ ही वापस किया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी योजना की खरीद के 10 वर्ष पूरे होने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर हो जाता है, तो इस मामले में इस
  • योगदान का हिस्सा उस पर अर्जित ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका/उसकी पत्नी नियमित
  • अंशदान देकर योजना को जारी रख सकती है।
  • सब्सक्राइबर और उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद फंड वापस जमा किया जाएगा।

साइन इन प्रक्रिया / sign in process

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इसका होमपेज खुल जाएगा।
  • इसके होम पेज पर आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने निम्न सभी विकल्प खुल जायेंगे।
  • सेल्फी नामांकन
  • सीएससी वीएलई
  • आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
  • इसके बाद आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप साइन इन कर सकते हैं।

FAQs.

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