Jharkhand Marriage Registration Form (रजिस्ट्रेशन) झारखण्ड विवाह पंजीकरण, विवाह प्रमाण पत्र फार्म

झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ लेने के लिए झारखंड विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार ने झारखंड विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप झारखंड विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन के 15 दिन पूरे होने पर विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा, तो दोस्तों अगर आप भी झारखंड मैरिज रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या इससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस लेख को पूरा पढ़ें।

झारखण्ड विवाह पंजीकरण का उदेश्य

झारखंड सरकार के माध्यम से झारखंड विवाह पंजीकरण नियम 2017 को अपनाने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म या समुदाय के बावजूद झारखंड विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शुरू करने के बाद लोगों की मदद के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई है। इससे प्रदेश की जनता को आसानी से सुविधाएं मिल सकेंगी और पारदर्शिता भी आएगी। इस आधार आधारित झारखंड विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में झारखंड विवाह प्रमाण पत्र पहले से शादीशुदा जोड़ों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आप इस पोर्टल की मदद से राज्य सरकार द्वारा अपनी संपत्ति से संबंधित सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इस विवाह एवं संपत्ति पंजीकरण पोर्टल की मदद से समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

Jharkhand Marriage Registration

झारखंड सरकार के माध्यम से विवाह पंजीकरण नियम 2018 के तहत झारखंड विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इस तरह से शादी करने वाले जोड़ों का विवाह कानूनी रूप से वैध माना जाता है। इसके द्वारा झारखंड मैरिज सर्टिफिकेट राज्य सरकार, नागरिकों और अन्य सभी अधिकारियों द्वारा बनवाया जा सकता है। नागरिकों के कई कार्य बिना प्रमाण पत्र के झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्ण नहीं किये जा सकते हैं।

यदि राज्य के किसी भी विवाहित जोड़े ने झारखण्ड विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है तो उन सभी को जुर्माने की राशि का भुगतान प्रतिदिन करना अनिवार्य है, जिसके कारण सरकार के माध्यम से जुर्माने की राशि बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन कर दी गयी है. . अगर आप भी झारखंड के निवासी हैं और अपना झारखंड विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना झारखंड विवाह का पंजीकरण कराना होगा, जिसके तहत आपको एक राशि का भुगतान करना होगा आवेदन के लिए 50। रुपये का। का भुगतान किया है

झारखण्ड विवाह पंजीकरण की विशेषताएं

  • यदि विवाहित जोड़े को विवाह के 1 वर्ष के भीतर विवाह प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो उन्हें प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा। जिसमें अधिकतम 100 रुपये जुर्माना होगा।
  • नागरिकों को विवाह का पंजीकरण कराने के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।
  • यह नियम झारखंड सरकार ने सभी धर्मों के नागरिकों के लिए लागू किया है.
  • नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका एवं अधिसूचना क्षेत्र समिति में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण कराने वाले अधिकारियों से भी विवाह पंजीयन कराया जा सकता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में यह झारखण्ड विवाह प्रमाण पत्र सिविल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों से भी बनवाया जा सकता है।
  • इसके अलावा छावनी बोर्ड और प्रज्ञा केंद्र के जरिए भी विवाह का पंजीकरण कराया जा सकता है।
  • विवाह के 15 दिन पूर्व प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत सचिवालय में आवेदन दिया जाता है।
  • अगर किसी को शादी से आपत्ति है तो उसे 7 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा जिसके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है।
  • विवाह प्रमाण पत्र के लिए प्राधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
  • इसके लिए पंचायत सचिव व प्रज्ञा केंद्रों को 28 जनवरी 2021 को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

आवश्यक दस्तावेज

  • दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो
  • तीन गवाहों की पासपोर्ट साइज फोटो
  • तीन गवाहों के डिजिटल हस्ताक्षर
  • पर डिजिटल हस्ताक्षर
  • दुल्हन डिजिटल हस्ताक्षर
  • दूल्हा-दुल्हन की संयुक्त तस्वीर
  • शीर्ष पर पासपोर्ट आकार का फोटो
  • वर आयु प्रमाण पत्र
  • वर्ग के आधार कार्ड की प्रति
  • वधु की आधार कार्ड कॉपी
  • दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र
  • वर का निवास प्रमाण पत्र
  • दुल्हन का निवास प्रमाण पत्र

 पात्रता मानदंड

  • Jharkhand Marriage Certificate प्राप्त करने के लिए, वर और वधू को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • विवाह के समय दोनों पक्षों का उपस्थित होना अनिवार्य है।
  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

झारखण्ड विवाह पंजीकरण के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखंड सरकार ने राज्य के सभी विवाहित नागरिकों को झारखंड विवाह प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया है।
  • यदि किसी ने विवाह पंजीकरण नहीं करवाया है तो उन्हें जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा और जो पहले से विवाहित हैं, उनके लिए झारखंड विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
  • विवाह प्रमाण पत्र पर प्राधिकृत पंचायत सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
  • विवाह पंजीकरण नियमावली, 2018 के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • झारखंड विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा झारखंड विवाह पंजीकरण ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।
  • झारखंड सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र का उपयोग लोग सरकारी कार्यों में कर सकते हैं और जो लोग अपना प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं उन्हें प्रतिदिन
  • 100 रुपये देने होंगे।

झारखंड विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया के बाद क्या करें?

यदि आपने झारखंड विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अपना फॉर्म जमा कर दिया है तो फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा।

  • यह नंबर आप अपनी नॉमिनेशन स्लिप पर भी देख सकते हैं। अब आपको अपनी नामांकन पर्ची और आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है।
  • इस प्रिंटआउट को अपने पास रख लें। – अब इस आवेदन में जमा किए गए सभी जरूरी दस्तावेजों की एक-एक कॉपी का प्रिंट आउट ले लें।
  • जब आप भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो आपको इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • आपके आवेदन के 15 दिनों के बाद, आपको संबंधित कार्यालय में भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

झारखण्ड विवाह पंजीकरण करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको झारखंड विवाह पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Register Yourself” का विकल्प दिखाई देगा, अब आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। – इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा.
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे – नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपका झारसेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे – लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
  • लॉग इन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • उसके बाद आपको “विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी भरनी है, और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हैं।
  • इसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपकी झारखंड विवाह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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