
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए की गई है। हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यह वित्तीय सहायता राज्य के पात्र परिवारों में बच्चे के जन्म के समय महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदान की जाएगी। दी जाएगी। आज के इस लेख में हम आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है और इसके लाभ और पात्रता आदि क्या हैं।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 का उद्देश्य
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों के नवजात शिशु और मां के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रुपये और श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक भोजन के लिए 6,000 रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र नागरिकों को कुल 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 का लाभ पाकर राज्य के सभी लाभार्थी श्रमिक स्वावलंबी बन जाएंगे। निर्भर और सशक्त बनें तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो। इससे सुधार भी होगा।
Key Highlights Haryana Pitritva Labh Yojana
योजना का नाम | Haryana Pitritva Labh Yojana |
राज्य | हरियाणा |
योजना का उद्देश्य | मजदूरों के नवजात बच्चे माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि | 21000 रुपये |
पहली किश्त | 15000 रुपये |
दूसरी किश्त | 5000 रुपये |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत मजदूर |
लाभ | गरीब और कमज़ोर मजदूर को आर्थिक सहयता प्रदान करना |
साल | 2023 |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saraharyana.gov.in/ |
Haryana Pitritva Labh Yojana 2023
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नवजात शिशु और उनकी मां को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी, श्रमिकों के बच्चों के पालन-पोषण और माँ को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से श्रमिक और श्रमिक परिवार के केवल दो बच्चों को ही सहायता प्रदान की जाएगी, जो भी नागरिक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी नागरिकों को निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। इसके अलावा जो नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा पर जाकर इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थियों को 21,000 रुपये की मदद मिलेगी
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 के तहत लाभार्थी को नवजात शिशु और मां के उचित खानपान और देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ की राशि राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थी नागरिकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा यह वित्तीय सहायता राशि सभी लाभार्थी नागरिकों को दो किश्तों में प्रदान की जाएगी, जिसका विवरण इस प्रकार है:-
- पहली किस्त – नवजात शिशु की देखभाल और पौष्टिक आहार के लिए सरकार की ओर से 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- दूसरी किस्त – इस योजना के तहत सरकार द्वारा बच्चे के जन्म के बाद उचित खानपान और पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 की पात्रता
- इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक नागरिकों को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ राज्य के वही श्रमिक उठा सकते हैं जिनके पास श्रमिक कार्ड है।
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिक बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
- यदि इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ आवेदक को प्राप्त हो रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- यदि बच्चे की जन्म के समय मृत्यु हो जाती है तो भी आवेदकों को लाभ नहीं दिया जाएगा।
- श्रमिक परिवार के केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, अगर बच्चे बेटियां हैं तो तीन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इसके अलावा आवेदन करते समय आवेदक के पास नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है।
Haryana Pitritva Labh Yojana के लाभ और विशेषताएं
- राज्य के श्रमिक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार हरियाणा राज्य के नवजात शिशु और उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखेगी।
- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा सभी पात्र श्रमिक नागरिकों को दो किस्तों में 21000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके तहत नवजात के पालन-पोषण और भरण-पोषण के लिए 15,000 रुपये की पहली किस्त हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी.
- इसके विपरीत, बच्चे के जन्म के बाद मां के उचित खान-पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से दूसरी किस्त के रूप में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ की राशि राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थी नागरिकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- असंगठित श्रमिकों को इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है, उसके बाद ही उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 के माध्यम से राज्य की मृत्यु दर में काफी हद तक कमी आएगी तथा इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी लाभार्थी नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- इसके अलावा राज्य के अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को इस योजना का लाभ मिले इसलिए राज्य सरकार इस योजना को पूरे राज्य में लागू करेगी.
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक नागरिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User? दिखेगा। रजिस्टर हियर विकल्प पर क्लिक करें, इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी है, इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, इस ओटीपी को आपको दिए गए बॉक्स में दर्ज करना होगा और वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा जहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- फिर आपको अप्लाई फॉर सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने सभी योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी, आपको इस सूची में से हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा, आवेदन पत्र में आपको सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, अंत में सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की जांच के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो योजना के तहत दी जाने वाली राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।